कार्यदाई संस्था द्वारा सड़क को खोद कर छोड़ दिए जाने से नाराज सभासद ने अधिशासी अधिकारी को पत्र लिखकर जुर्माना लगाए जाने की मांग।

रिपोर्ट अनीस अख्तर

Editor yash pathak 9140290705

गोपीगंज। नगर गोपीगंज एक नेटवर्क कंपनी द्वारा अंडर ग्राउंड केबिल बिछाए जाने को लेकर पालिका लापरवाही और समय सीमा के अंतर्गत कार्य पूर्ण नही किए जाने पर तीन दिन के अंदर कार्य को पूर्ण किए जाने को लेकर एक नोटिस जारी किया था। समय बीत जाने के बाद कार्य पूर्ण नही होने पर सभासद आनंद मोदनवाल, सभासद अनूप जायसवाल ने अधिशासी अधिकारी अमिता सिंह को एक पत्र के माध्यम से अवगत कराया की कार्यदाई संस्था ने सड़क के इंटरलॉकिंग को ठीक किया गया है और ना ही पाइपलाइन लीकेज को आज अविलंब उक्त कार्य दाई संस्था को प्रदान किए गए अनुमति को निरस्त करें जैसा कि आप के नोटिस में यह स्पष्ट रुप से लिखा गया है कि 3 दिवस के अंदर व्यवस्थाओं को सुचारू ढंग से न किए जाने पर दिया गया अनुमति स्वतः निरस्त माना जाएगा। उक्त कार्रवाई संस्था को आज पुनः अनुमति समाप्त करने की नोटिस जारी करते हुए भारी जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान करें और पालिका संसाधनों से क्षतिग्रस्त सड़कों को और पेयजल आपूर्ति पाइप लाइनों को ठीक कराने की व्यवस्था भी सुनिश्चित करें जिससे आम जनता को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो एवं पुनः अनुमति पालिका के सड़कों पर और सीमा क्षेत्र में जिस प्रकार पूर्व में बड़े शिव मार्ग पर अनुमति लेने पर शुल्क लगा था उसी प्रकार शुल्क लगाया एवं जमानत राशि के रूप में पालिका कोष में ₹2000000 जमा करने पर ही अनुमति प्रदान करें जिससे उक्त कार्यदाई संस्था द्वारा लापरवाही किए जाने पर जमानत राशि जप्त कर पालिका उस राशि से व्यवस्थाओं को ठीक करें।

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