मतदान समाप्ति तक शराब की दुकानें, होटल, बाहरी नेताओं व प्रचार प्रसार पर प्रतिबंध

रिपोर्ट- अनीस अख्तर

भदोही। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान के 48 घंटे पूर्व मानक प्रक्रिया के अनुपालन में चुनाव संबंधी प्रचार प्रसार पर प्रतिबंध लगा दी गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी आर्यका अखौरी ने बताया कि शनिवार शाम 6:00 बजे से मतदान समाप्ति तक अर्थात अगले 48 घंटे तक कोई भी शराब की दुकानें नहीं खुलेगी। किसी भी होटल, धर्मशाला, लाज में कोई भी बाहरी व्यक्ति नहीं ठहरेगा। इस अवधि में कोई भी बाहरी नेता प्रचार प्रसार हेतु जनपद में नहीं आएगा। प्रत्याशियों द्वारा सामुहिक प्रचार प्रसार पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।

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