हत्या के दोषी अभियुक्त को न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा व तीस हजार का जुर्माना

संवाददाता- तनु सिंह

भदोही कोतवाली में हत्या की घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग मुकदमा अपराध संख्या 225/2015 धारा-302, 201 भादवि में दोषी अभियुक्त दयाशंकर पुत्र सुखराम निवासी नयेपुर पिपरिस थाना व जनपद भदोही के विरुद्ध कोतवाली पुलिस द्वारा कार्यवाही के पश्चात आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।
पुलिस अधीक्षक डॉ अनिल कुमार के निर्देशन में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय द्वारा अधिकतम दण्डात्मक कार्यवाही हेतु स्थानीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक विकास नारायण सिंह की प्रभावी पैरवी तथा सम्बन्धित गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर समय से गवाही कराने के फलस्वरुप शनिवार को सत्र परीक्षण संख्या-10/2016, असं-225/2015 धारा-302, 201 भादवि में माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा अभियुक्त दयाशंकर को हत्या करने व साक्ष्य विलोपित करने का दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।

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