Report by anis akhtar
ज्ञानपुर। दिनांक 04.01.2014 को थाना गोपीगंज पर प्राप्त तहरीर वादी की पुत्री की दहेज की मांग हेतु हत्या किए जाने की घटना के संबंध में पंजीकृत अभियोग मुकदमा अपराध संख्या- 03/2014 धारा- 498a, 304b भा0द0वि0 व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में अभियुक्तगण 1.गोपाल कौशल पुत्र स्व0 भोला कौशल 2.गणेश कौशल उर्फ बबलू पुत्र स्वर्गीय राधेश्याम कौशल निवासीगण रघुनाथपुर थाना गोपीगंज जनपद भदोही 3.सुरेश कौशल पुत्र स्व0 लल्लन कौशल 4.मीरा देवी पत्नी सुरेश कौशल निवासीगण चका थाना उतरांव जनपद प्रयागराज के विरुद्ध स्थानीय पुलिस द्वारा त्वरित विवेचनात्मक कार्यवाही के पश्चात आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
पुलिस अधीक्षक भदोही डॉ0 अनिल कुमार के कुशल निर्देशन में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध मा0 न्यायालय द्वारा अधिकतम दंडात्मक कार्यवाही हेतु थाना गोपीगंज पुलिस व मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी व सम्बंधित गवाहन को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर समय से गवाही कराने के फलस्वरुप आज दिनांक 14.12.2021 को सत्र परीक्षण संख्या- 165/2014, अ0सं0- 03/2014 धारा- 498a, 304b भा0द0वि0 व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम थाना गोपीगंज में मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एफ.टी.सी. प्रथम/ महिला उत्पीड़न जनपद भदोही द्वारा अभियुक्त गोपाल कौशल पुत्र स्व0 भोला कौशल निवासी रघुनाथपुर थाना गोपीगंज जनपद भदोही को दहेज हत्या का दोषी सिद्ध करते हुए धारा 304बी भा0द0वि0 में 14 वर्ष सश्रम कारावास व धारा 498ए में 2 वर्ष कठोर कारावास व ₹20000 अर्थदंड तथा अंतर्गत धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में 2 वर्ष कठोर कारावास व ₹10000 अर्थदंड की सजा से तथा जुर्माना न अदा करने पर 06 माह अतिरिक्त कारावास के दंड से दंडित किया गया।








