खरमास हुआ आज से शुरू, अगले 1 माह तक शुभ कार्यों पर ब्रेक, ना करें ये काम

Kharmas/Malmas 2021:
खरमास या मलमास आज 16 दिसंबर गुरुवार से शुरू हो चुका है. आज के दिन ही सूर्य ने धनु राशि में प्रवेश किया है, जिसकी वजह से इस तिथि को धनु संक्रांति भी कहते हैं. सूर्य की धनु राशि में मौजूदगी एक माह के लिए शादी, सगाई, विदाई, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्यों पर ब्रेक लगा देती है. यानि अब 14 जनवरी 2022 तक शुभ कार्य नहीं कर सकेंगे. ज्योतिष के अनुसार सूर्य की धीमी चाल और बृहस्पति के कम प्रभाव के कारण मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं. खरमास नए साल 2022 में 14 जनवरी 2021 द्वादशी तिथि तक रहेगा. इस महीने विशेष तौर पर कुछ कामों को करने की मनाही है. आइये जानते हैं इनके बारे में……

इन कामों को ना करें (Kharmas restricted work)
1- इस समय शादी, सगाई करना वर्जित है. कहते हैं कि अगर इस माह में विवाह किया जाए तो भावनात्मक और शारीरिक सुख दोनों नहीं मिलते हैं.
2- नए मकान का निर्माण और संपत्ति का क्रय भी इस महीने में नहीं करना चाहिए. कहते हैं कि इस अवधि में बनाए गए मकान आमतौर पर कमजोर होते हैं और उनसे निवास का सुख नहीं मिल पाता है.
3- नया व्यवसाय या नया कार्य शुरू न करें. मलमास में नया व्यवसाय आरम्भ करना आर्थिक मुश्किलों को जन्म देता है.
4- अन्य मंगल कार्य जैसे द्विरागमन, कर्णवेध और मुंडन भी वर्जित होते हैं, क्योंकि इस अवधि के किए गए कार्यों से रिश्तों के खराब होने की सम्भावना होती है.
5- इस महीने धार्मिक अनुष्ठान न करें. हर रोज किये जाने वाले अनुष्ठान कर सकते हैं.

क्यों बंद होते हैं शुभ कार्य
ज्योतिष के अनुसार, बृहस्पति धनु राशि का स्वामी होता है. बृहस्पति का अपनी ही राशि में प्रवेश इंसान के लिए अच्छा नहीं होता है. ऐसा होने पर लोगों की कुंडली में सूर्य कमजोर पड़ जाता है. इस राशि में सूर्य के मलीन होने की वजह से इसे मलमास भी कहा जाता है. ऐसा कहते हैं कि खरमास में सूर्य का स्वभाव उग्र हो जाता है. सूर्य के कमजोर स्थिति में होने की वजह से इस महीने शुभ कार्यों पर पाबंदी लग जाती है.

खरमास की कथा (Kharmas Katha)
खरमास की पौराणिक कथा के अनुसार, सूर्यदेव अपने सात घोड़ों पर सवार होकर ब्रह्मांड का चक्कर लगाते हैं. इस परिक्रमा के दौरान सूर्य कहीं नहीं रुकते हैं. लेकिन रथ से जुड़े घोड़े विश्राम ना मिलने के चलते थक जाते हैं. यह देख सूर्यदेव भावुक हो जाते हैं और घोड़ों को पानी पिलाने के लिए एक तालाब के पास ले जाते हैं. तभी सूर्यदेव को आभास होता है कि अगर रथ रुका तो अनर्थ हो जाएगा. सूर्यदेव जब तालाब के पास पहुंचते हैं तो उन्हें वहां दो खर (गधे) दिखाई देते हैं. सूर्य अपने घोड़ों को पानी पीने के लिए तालाब पर छोड़ देते हैं और रथ से खर को जोड़ लेते हैं. खर बड़ी मुश्किल से सूर्यदेव का रथ खींच पाते हैं. इस दौरान रथ की गति भी हल्की पड़ जाती है. सूर्यदेव बड़ी मुश्किल से इस मास का चक्कर पूरा कर पाते हैं, लेकिन इस बीच उनके घोड़े विश्राम कर चुके होते हैं. अंतत: सूर्य का रथ एक बार फिर अपनी गति पर लौट आता है. ऐसी मान्यताएं हैं कि हर साल खरमास में सूर्य के घोड़े आराम करते हैं.

लड़कियों की शादी की उम्र पर कैबिनेट की मंजूरी, सभी धर्मों पर लागू होगा कानून,


नई दिल्ली: केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को देश में बड़े सुधारों से जुड़े विधेयकों को मंजूरी दे दी है. इसमें पहला बड़ा सुधार लड़कियों के विवाह की उम्र से जुड़ा है. सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट ने लड़कों और लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम उम्र एक समान यानी 21 वर्ष करने के विधेयक को मंजूरी दे दी है. यह कानून लागू हुआ तो सभी धर्मों और वर्गों में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र बदल जाएगी.

कैसे हुई शुरुआत?
आपको बता दें कि लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र पर विचार के लिए एक टास्क फोर्स बनी थी. जिसने अपनी रिपोर्ट बीते साल दिसंबर में नीति आयोग को सौंपी थी. इस टास्कफोर्स ने युवतियों की विवाह की उम्र बढ़ाकर 21 वर्ष करने का पूरा रोल आउट प्लान सौंपा था. जिसमें इसे समान रूप से पूरे देश में सभी वर्गों पर लागू करने की मजबूत सिफारिश की गई.
10 सदस्यों की टास्क फोर्स ने देशभर के जाने-माने स्कॉलर्स, कानूनी विशेषज्ञों, नागरिक संगठनों के नेताओं से परामर्श किया. वेबिनार के जरिए देश में सीधे महिला प्रतिनिधियों से बातचीत कर रिपोर्ट को बनाया गया था. यूनिसेफ के अनुसार भारत में हर साल 15 लाख लड़कियों की शादी 18 साल से कम उम्र में हो होती है.
शादी-विवाह के संबंध दूसरा बड़ा सुधार
आपको बता दें कि मोदी सरकार के कार्यकाल में शादी-विवाह के संबंध यह दूसरा बड़ा सुधार है जो समान रूप से सभी धर्मों के लिए लागू होगा. इससे पहले कैबिनेट ने NRI मैरिज को 30 दिन के भीतर पंजीकृत कराने का बड़ा कदम उठाया था.
इससे पहले 1978 में हुआ विवाह कानून में संशोधन
टास्क फोर्स ने शादी की उम्र समान 21 साल रखने को लेकर 4 कानूनों में संशोधनों की सिफारिश की है. युवतियों की न्यूनतम उम्र में आखिरी बदलाव 1978 में किया गया था और इसके लिए शारदा एक्ट 1929 में परिवर्तन कर उम्र 15 से 18 की गई थी. आपको ये भी बता दें कि भारत के जनगणना महापंजीयक के मुताबिक देश में 18 से 21 साल के बीच विवाह करने वाली युवतियों की संख्या करीब 16 करोड़ है.

आमने सामने की टक्कर में एक बाइक सवार घायल।

Report by anis akhtar

गोपीगंज। थाना ऊंज क्षेत्र के वहीदानगर के ओवरब्रिज पर दो बाइक सवार आपस भीड़ गए जिससे दोनो के घायल होने की सूचना प्राप्त हुई है।

बताया जाता है की बनकट बरौत थाना हंडिया जनपद प्रयागराज निवासी विपिन पुत्र सभाजीत 25 वर्ष भदोही स्थित किसी फर्म में कार्यरत है और प्रतिदिन की भांति अपनी ड्यूटी पर जा रहे थे ओवरब्रिज पर विपरीत दिशा से आ रहा बाइक सवार ने सामने से आ रही बाइक में टक्कर मार दी जिससे विपिन नामक युवक घायल हो गया जिसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपीगंज में प्राथमिक उपचार के बाद छोड़ दिया गया वही दूसरा बाइक सवार दूसरी जगह इलाज हेतु चला गया।

मुख्यमंत्री योगी ने बढ़ाए ग्राम प्रधानों, जिला पंचायत अध्यक्षों के वित्तीय अधिकार,

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लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बुधवार को उत्तर प्रदेश ग्राम उत्कर्ष समारोह में पंचायत प्रतिनिधियों के हितों में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। मुख्यमंत्री योगी ने समारोह में उपहारों की झड़ी लगा दी। राजधानी के वृदांवन योजना स्थित डिफेंस एक्सपो मैदान आयोजित इस समारोह में पंचायत प्रतिनिधि व नव नियुक्त पंचायत सहायक जुटे।
इस समारोह में सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी के विजन के मुताबिक अब हमें स्मार्ट विलेज विकसित करना है। यूपी के गांव स्मार्ट बने तो यूपी देश में विकास के मामले में शीर्ष पर होगा। पंचायतीराज मंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह, पंचायतीराज राज्य मंत्री उपेन्द्र तिवारी भी मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की सभी 58189 ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय का बुधवार को शुभारंभ किया। गांव में रहने वालों को सचिवालय से लाभ मिलेगा, क्योंकि उन्हें आय, जाति व निवास प्रमाणपत्र आदि कार्यों के लिए शहर की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। साथ ही गांव से जुड़े अधिकारी व कर्मचारी एक ही छत की नीचे आसानी से सुलभ होंगे।
समारोह में सीएम योगी ने ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत अध्यक्षों को बड़ा उपहार देते उनके वित्तीय अधिकार भी बढ़ाने की घोषणा की। ग्राम प्रधानों को वित्तीय अधिकारों को बढ़ाते हुए पांच लाख और जिला पंचायतों के वित्तीय अधिकारों को बढ़ाते कर 25 लाख कर दिया गया है। इसके साथ ही विकास कार्य का स्टीमेट व एमबी अन्य विभागों के इंजीनियर बना सकेंगे।
इसी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने ग्राम प्रधान, ब्लाक प्रमुख व जिला पंचायत अध्यक्षों के मानदेय में भी वृद्धि कर दी है। ग्राम पंचायत सदस्यों को भी अब प्रति बैठक मिलेगा मानदेय। वहीं क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत सदस्यों का भी मानदेय बढ़ा दिया गया है। उन्होंने कहा कि हर गांव में ग्राम पंचायत कोष बनेगा। जनप्रतिनिधियों के निधन पर उनके स्वजनों को अनुकंपा धनराशि दी जाएगी।

रोड पर अतिक्रमणकारियों को उपजिलाधिकारी ने दिया चेतावनी।

Report by anis akhtar

गोपीगंज। ज्ञानपुर सदर उपजिलाधिकारी प्रियंका प्रियदर्शी नगर पालिका परिषद गोपीगंज के अध्यक्ष प्रहलाद दास गुप्ता, अधिशासी अधिकारी अमिता सिंह क्षेत्राधिकारी अशोक कुमार सिंह ने कस्बे से आ रही अतिक्रमण की शिकायत के मद्देनजर पालिका के सभासद ,नागरिकों के साथ बैठक की। उन्होंने व्यापारियों से प्रतिष्ठानों के बाहर किए गए अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए। अतिक्रमण न हटाने पर कार्रवाई की चेतावनी दी।
उन्होंने कहा कि अतिक्रमण के कारण नाले-नालियों की नियमित रूप से सफाई नहीं हो पाती है। इससे बारिश में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कई बार आई जी आर एस पर मामले की शिकायत कर अतिक्रमण हटाने की मांग की जाती हैं। नगर पालिका परिषद के शीघ्र ही नगर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाएगी। उससे पूर्व भी व्यापारी अपने प्रतिष्ठानों के बाहर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटा लें। अतिक्रमण न हटाने वाले रेड़ी ठेला के साथ ही उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी जो अपनी दुकानों के सामने लगवाते है। बैठक में मौजूद व्यापारियों ने भी अतिक्रमण को लेकर सहयोग देने का आश्वासन दिया है उपजिलाधिकारी ने नगर के राष्ट्रीय राजमार्ग,मिर्जापुर मार्ग,तुलसी तिराहा सहित कई स्थानों पर सड़क पर अतिक्रमण करने वालो को चेतावनी देते हुए कहा की आप लोग चिन्हित जगहों पर अपनी दुकानें लगाए वरना वैधानिक कार्यवाही के साथ जुर्माना भी वसूल किया जाएगा। इसके साथ ही पालिका परिषद के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में सभासद आनंद मोदनवाल अनूप जायसवाल अरुण कुमार संतोष मोदनवाल मोहित नरेंद्र कुमार दुबे आदि लोग मौजूद रहे।

जिलाधिकारी ने मतदान केंद्रों का किया निरीक्षण।

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भदोही। विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 को निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण एंव सकुशल सम्पन्न कराने के क्रम में जिलाधिकारी/ जिला निर्वाचन अधिकारी आर्यका अखौरी ने जनपद में मतदान केन्द्र बनाये जाने वाले विद्यालयों का निरीक्षण किया। उन्होने मतदान केन्द्र बनाये गये जूनियर हाईस्कूल सुरियावाँ में बुथ संख्या -93, 94, 95, 96, 96, 97, 98, 99 एवं मदरसा अरविया इस्लामिया स्कूल भदोही में बुथ संख्या – 285, 286, 287, 288, 289, 290 तथा एम ए समद इण्टर कॉलेज भदोही में बुथ संख्या – 330, 331, 332, 333, 334, 335 मतदेय स्थलों का सघनता से निरीक्षण किया।
उन्होने बेसिक शिक्षा अधिकारी/विद्यालय के प्रबन्धक को निर्देश दिया कि विद्यालय के मतदेय स्थलों पर विद्युत आपूर्ति, विद्यालय परिसर के साफ-सफाई एंव शौचालय की स्थिति को ठीक कराया जाय। आवश्यकतानुसार रैम्प का भी निर्माण/मरम्मत किया जाय। किसी भी दशा में इस प्रकार की कमी पाये जाने पर बेसिक शिक्षा अधिकारी/विद्यालय के प्रबन्धक की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जायेंगी।
उन्होने प्रत्येक विद्यालय के मतदेय स्थलों पर रैम्प निर्माण, स्वच्छ पेयजल, बिजली व्यवस्था, शौचालय, खिड़की/दरवाजों

फरार/वांछित अभियुक्त विष्णु मिश्रा पर 25 हजार रुपए इनाम घोषित।

Report by anis akhtar

ज्ञानपुर। पुलिस अधीक्षक भदोही डॉ0 अनिल कुमार द्वारा की गई इनाम राशि की घोषणा
फरार अभियुक्त को बंदी बनाने या सही सूचना देने वाले को उक्त राशि से किया जाएगा पुरस्कृत*
थाना गोपीगंज पर धोखाधड़ी कर संपत्ति हड़पने के सम्बंध में पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0- 273/2020 धारा- 323 506 449 347 387 419 420 467 468 471 474 120b भा0द0वि0 व 66c/66d आईटी एक्ट तथा सामूहिक दुष्कर्म की घटना में पंजीकृत मु0अ0सं0-379/2020 धारा- 376D 342 506 भा0द0वि0 अभियोगों में फरार/वांछित अभियुक्त विष्णु मिश्रा पुत्र विजय मिश्रा निवासी खपटिहा थाना हंडिया जनपद प्रयागराज हाल पता फ्लेट नं0- 69 प्रथम तल आनंद लोक थाना डिफेंस कॉलोनी जनपद दक्षिणी दिल्ली नई दिल्ली को बंदी बनाने या उसके द्वारा बंदीकरण का विरोध किए जाने पर आवश्यक शक्ति का बल प्रयोग करके जो बंदी करेगा या कराएगा अथवा करने के लिए सही सूचना देगा उसे पुलिस अधीक्षक भदोही द्वारा 25 हजार रुपए धनराशि से पुरस्कृत किया जाएगा।

सघन टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया।309170( तीन लाख नौ हजार एक सौ सत्तर रूपये) की वसूली की गई।

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वाराणसी। 15 दिसम्बर, 2021 वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री संजीव शर्मा के निर्देशन एवं सहायक वाणिज्य प्रबंधक(फ्रेट) श्री जंगबहादुर राम के नेतृत्व में बनारस को केंद्र बिंदु बनाकर आज बुधवार को वाराणसी- प्रयागराज, बनारस-औड़ीहार रेल खण्ड पर सघन टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान टिकट जाँच टीम के सदस्यों द्वारा बनारस-गोरखपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस, नई दिल्ली-बनारस सुपरफास्ट एक्सप्रेस, बनारस-लोकमान्य तिलक टर्मिनस बनारस दादर एक्सप्रेस, गोरखपुर-लोकमान्य तिलक काशी दादर एक्सप्रेस,लखनऊ-वाराणसी सिटी कृषक एक्सप्रेस, दिल्ली- जयनगर सदभावना एक्सप्रेस,छपरा-सुरत ताप्ती गंगा एक्सप्रेस,भटनी प्रयागराज एवं बलिया सवारी आदि गाड़ियों में सघन टिकट चेकिंग की गई ।
इस टिकट जांच अभियान टीम में सहायक वाणिज्य प्रबंधक(फ्रेट) के साथ 08 टिकट निरीक्षकों एवं रेलवे सुरक्षा बल टीम के सहयोग से सघन टिकट जांच किया गया और बिना टिकट यात्रा करने वाले 461 यात्रियों को पकड़ा गया जिनसे जुर्माने के रूप में रु 309170( तीन लाख नौ हजार एक सौ सत्तर रूपये) की वसूली की गई टिकट जाँच अभियान के दौरान इस खण्ड के स्टेशनों के टिकट काउंटरों पर टिकट लेने के लिए लम्बी कतार लग गई थी ।
वाराणसी मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबन्धक श्री संजीव शर्मा ने आम यात्रियों से अपील की है कि यात्री अपनी यात्रा के दौरान स्टेशन अथवा ट्रेनों में साफ-सफाई का ध्यान देवें ,मास्क लगायें,कोरोना नियमों का पालन करें और उचित यात्रा टिकट लेकर ही यात्रा करें । इसके साथ यह भी अपील की है की यात्री गण कोरोना उचित व्यवहार अपना कर स्वयं भी सुरक्षित रहें और दूसरे यात्रियों को भी सुरक्षित रखें ।

पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी मंडल के सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं उनके आश्रितो के बकाये के समापक भुगतान हेतु मंडल पर पेन्शन अदालत का आयोजन 15 दिसम्बर,2021 को मंडल रेल प्रबंधक कार्यलय स्थित भारतेन्दु सभाकक्ष में मंडल रेल प्रबंधक श्री रामाश्रय पाण्डेय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ ।

Report by anis akhtar

वाराणसी। 15 दिसम्बर,2021; पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी मंडल के सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं उनके आश्रितो के बकाये के समापक भुगतान हेतु मंडल पर पेन्शन अदालत का आयोजन 15 दिसम्बर,2021 को मंडल रेल प्रबंधक कार्यलय स्थित भारतेन्दु सभाकक्ष में मंडल रेल प्रबंधक श्री रामाश्रय पाण्डेय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ । इस अवसर पर अपर मंडल रेल प्रबंधक(प्रशासन) श्री राहुल श्रीवास्तव,वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी श्री समीर पॉल,वरिष्ठ मंडल वित्त प्रबंधक श्रीमती प्रीती वर्मा,मुख्य चिकत्सा अधीक्षक डा एम एस नबियाल,वरिष्ठ मंडल यांत्रिक इंजीनियर(कैरेज एण्ड वैगन) श्री एस पी श्रीवास्तव, वरिष्ठ मंडल यांत्रिक इंजीनियर (ओ एण्ड एफ) श्री अलोक केशरवानी,वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक(सामान्य) श्री अरुण कुमार सक्सेना, मंडल वित्त प्रबंधक श्री राजेश कुमार, मंडल कार्मिक अधिकारी श्री विवेक मिश्रा,मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री बलेंद्र पॉल सभी शाखाधिकारियों सहित युनियन के प्रतिनिधि एवं अन्य गणमान्य अतिथियों समेत सेवा निवृत्त कर्मचारी एवं उनके आश्रित उपस्थित थे ।
मंडल रेल प्रबंधक श्री रामाश्रय पाण्डेय ने सभी का स्वागत करते हुये अपने संबोधन में कहा कि दो वर्ष के अन्तराल पर इस वर्ष पेंशन अदालत का आयोजन पुनः शुरू हुआ है और कार्मिक तथा लेखा विभाग के कर्मचारियों ने यथासंभव शत प्रतिशत निस्तारण का प्रयास किया। यह प्रसन्नता का विषय है कि इस अदालत हेतु प्राप्त 95 परिवादों में से 95 का निस्तारण कर दिया गया। इस पेन्शन अदालत में 95 मदों का निस्तारण कर परिवादियों के पक्ष में पेन्शन / पारिवारिक पेन्शन हेतु पी.पी.ओ।/संशोधित पी.पी.ओ. व अन्य देयता जारी किये गये तथा परिवादियों को कुल पच्चीस लाख चौवालिस हजार आठ सौ उन्तालिस रुपये ( रु० 25,44,839 ) का भुगतान डिजिटल माध्यमों से किया गया ।
मंडल रेल प्रबंधक ने कहा की आदर्श स्थिति तब मानी जाएगी जब पेंशन अदालत की आवश्यकता ही न पड़े। किन्तु कभी-कभी भत्तों की दर में बढ़ोत्तरी के आदेश देर से प्राप्त होते हैं, या किन्ही किन्ही मदों पर शुद्धिपत्र या दरों में संशोधन होते रहते है, या कभी दस्तावेजों में कभी की वजह से सबकुछ सही होते हुए भी भुगतान जारी न करने की मजबूरी होती है या पे कमीशन की सिफारिश पिछली तिथि से लागू मानी जाती है। इस कारण इस प्रकार के आयोजन की आवश्यकता होती है। मैं सभी पेंशनरों से एवं निकट भविष्य में सेवानिवृत होने वाले कर्मचारियों से अपील करता हूँ कि अपने आवेदनों में एवं पेंशन बुकलेट भरते समय आवश्यक दस्तावेजों में कमी न रहने दें। जिससे आपके मदों के निस्तारण में सहजता सुगमता प्रतीत हो साथ ही सभी अधिकारियों से भी आग्रह करूंगा कि इस प्रकार के मामलों को अग्रसारित करने में विलम्ब न करें एवं अपने पर्यवेक्षकों को भी इस सम्बंध में निर्देशित करें।
वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी श्री समीर पॉल ने कहा कि वैसे नियमित रुप से भी सेवानिवृत्त/मृतक/असामान्य केसों के मामले में भूतपूर्व कर्मचारियों तथा उनके परिजनों से प्राप्त परिवादों का निस्तारण वर्ष भर नियमित रुप से किया जाता है किन्तु कोविड-19 के कारण दो वर्षों से पेन्शन अदालत नहीं लग पाई । पेन्शन अदालत में सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं उनके परिजनों के दावो को सीधी सुनवाई करके उनके लम्बित धनराशि का भुगतान तत्काल किया जाता है । भारत सरकार की नीतियों के अन्तर्गत पेन्शन अदालत में रखे गये सभी मामले के हर पहलू की जाँच कर उचित निर्णय लिया जाता है जिससे कि नियमानुसार सभी देयों का भुगतान किया जा सके । उन्होने कहा कि सेवानिवृत रेल कर्मचारियों की समस्याओं के तत्काल निस्तारण हेतु पेन्शन अदालत का आयोजन किया जाता है ।
इस पेन्शन अदालत में मंडल के विभिन्न स्टेशनों/यूनिटों के सेवा निवृत्त कर्मचारी एवं उनके आश्रितों ने भाग लिया । इस अवसर पर कार्यालय अधीक्षक/समापक भुगतान, श्री ओ.पी.श्रीवास्तव एवं मुख्य हित निरीक्षक श्री राहुल भट्ट तथा सम्बंधित लेखा विभाग एवं कार्मिक विभाग के निरीक्षक व कर्मचारीगण उपस्थित थे ।
सेवानिवृत रेल कर्मचारियों के कल्याण हेतु इस पेन्शन अदालत का संचालन वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी श्री समीर पॉल एवं धन्यवाद ज्ञापन मंडल कार्मिक अधिकारी श्री विवेक मिश्रा ने किया ।

पुलिस के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दहेज हत्या के दोषी अभियुक्त को 14 वर्ष सश्रम कारावास व 30 हजार रुपए अर्थदंड की सजा।

Report by anis akhtar

ज्ञानपुर। दिनांक 04.01.2014 को थाना गोपीगंज पर प्राप्त तहरीर वादी की पुत्री की दहेज की मांग हेतु हत्या किए जाने की घटना के संबंध में पंजीकृत अभियोग मुकदमा अपराध संख्या- 03/2014 धारा- 498a, 304b भा0द0वि0 व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में अभियुक्तगण 1.गोपाल कौशल पुत्र स्व0 भोला कौशल 2.गणेश कौशल उर्फ बबलू पुत्र स्वर्गीय राधेश्याम कौशल निवासीगण रघुनाथपुर थाना गोपीगंज जनपद भदोही 3.सुरेश कौशल पुत्र स्व0 लल्लन कौशल 4.मीरा देवी पत्नी सुरेश कौशल निवासीगण चका थाना उतरांव जनपद प्रयागराज के विरुद्ध स्थानीय पुलिस द्वारा त्वरित विवेचनात्मक कार्यवाही के पश्चात आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
पुलिस अधीक्षक भदोही डॉ0 अनिल कुमार के कुशल निर्देशन में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध मा0 न्यायालय द्वारा अधिकतम दंडात्मक कार्यवाही हेतु थाना गोपीगंज पुलिस व मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी व सम्बंधित गवाहन को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर समय से गवाही कराने के फलस्वरुप आज दिनांक 14.12.2021 को सत्र परीक्षण संख्या- 165/2014, अ0सं0- 03/2014 धारा- 498a, 304b भा0द0वि0 व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम थाना गोपीगंज में मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एफ.टी.सी. प्रथम/ महिला उत्पीड़न जनपद भदोही द्वारा अभियुक्त गोपाल कौशल पुत्र स्व0 भोला कौशल निवासी रघुनाथपुर थाना गोपीगंज जनपद भदोही को दहेज हत्या का दोषी सिद्ध करते हुए धारा 304बी भा0द0वि0 में 14 वर्ष सश्रम कारावास व धारा 498ए में 2 वर्ष कठोर कारावास व ₹20000 अर्थदंड तथा अंतर्गत धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में 2 वर्ष कठोर कारावास व ₹10000 अर्थदंड की सजा से तथा जुर्माना न अदा करने पर 06 माह अतिरिक्त कारावास के दंड से दंडित किया गया।